Donald Trump: डोनाल्ड ट्रंप का टूटा सपना, Presidential Election लड़ने पर लगी रोक
कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से ट्रंप के खिलाफ फैसला बड़ा दिया. अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि 14 वें संशोधन की धारा-3 का इस्तेमाल कर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया गया है. चुनाव नहीं लड़ पाने से ट्रंप का एक बार फिर से राष्ट्रपति बनने का सपना टूट सकता है
डोनाल्ड ट्रम्प को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है..अमेरिकी स्टेट कोलोराडो के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया है. मतलब ये कि अब ट्रम्प का नाम कोलोराडो में होने वाले चुनाव के बैलेट पेपर पर नहीं लिखा जाएगा. इससे ये होगा कि रिपब्लिकन पार्टी के नेता अब ट्रम्प को वोट नहीं दे पाएंगे…तो इसका सीधा असर 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में ट्रम्प को मिलने वाले वोटों पर होगा. इस फैसले को सुनाते हुए कोर्ट ने ये भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कैपिटल हिल हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं