उत्तर प्रदेश में मकान, दुकान, प्लॉट खरीदने से पहले पढ़ लें रेरा के नए नियम
UP News - उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने मकान, दुकान या फ्लैट खरीदने वालों को चेतावनी दी है कि वे बिल्डर से अनुबंध करते समय संपत्ति की कीमत से 10% से अधिक एडवांस में नहीं देंगे।
UP News - उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने मकान, दुकान या फ्लैट खरीदने वालों को चेतावनी दी है कि वे बिल्डर से सौदा करते समय संपत्ति की कीमत से 10 फीसदी से अधिक एडवांस में न दें। उन्नत मांग करने वाले बिल्डरों के खिलाफ शिकायत की जाएगी।
सोमवार को रेरा ने एक ट्वीट करके बिल्डरों और खरीदारों को अनुबंध के नियम बताए हैं। हालांकि, ये नियम उन्हीं खरीदारों पर प्रभावी होंगे, जो संपत्ति लेने से पहले बिल्डर से अनुबंध करेंगे। बिल्डर इसके बाद उनसे धोखाधड़ी नहीं कर सकेगा।
यूपी रेरा के अध्यक्ष राजीव कुमार ने ट्वीट किया कि संबंधित पत्र वेबसाइट पर अपलोड है। इसके आधार पर ही खरीदार संपत्ति खरीदने का अनुबंध करें। भविष्य में इससे कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। ऐसे बिल्डर को रेरा और अदालत में लाया जा सकता है।
कारपेट एरिया के हिसाब से करें अनुबंध-
रेरा ने खरीदारों को यह भी चेताया कि वे कारपेट एरिया के आधार पर ही बिल्डर से अनुबंध करें। बिल्डर चाहे जितने सब्जबाग दिखाए, लेकिन सुपर एरिया के आधार पर भुगतान न करें। इसमें बिल्डिंग की वह जमीन भी शामिल होती है जिसका इस्तेमाल कॉमन एरिया के तौर पर होता है। जैसे गलियारा, सीढ़ी, क्लब हाउस, लॉन, कम्यूनिटी सेंटर आदि। कारपेट एरिया वह क्षेत्र होता है, जिसमें खरीदार रहता है।
50 हजार वाद लंबित-
यूपी रेरा में लंबित वादों की संख्या लगभग 50 हजार है। इनमें पहले स्थान पर नोएडा और फिर गाजियाबाद है। लंबित वादों की संख्या में लखनऊ तीसरे स्थान पर है। इससे पता चलता है कि बिल्डरों ने मकान, फ्लैट की बिक्री के दौरान झांसा देकर फंसाया। हालांकि, अब वे ऐसा नहीं कर पाएंगे।
मनमानी कर रहे हैं बिल्डर-
राजधानी में बिल्डर अभी मनमानी कर रहे हैं। एडवांस के तौर 60 प्रतिशत तक ग्राहकों से वसूला जा रहा है। इसी तरह कई बिल्डर सुपर एरिया के आधार पर ही संपत्ति की कीमत तय कर रहे हैं।
बिल्डर-खरीदार के विवादों पर अंकुश की मुहिम-
यूपी रेरा के सचिव राजेश त्यागी का कहना है कि खरीदारों के बीच संपत्ति के लेन-देन को लेकर होने वाले विवादों पर अंकुश लगाने के लिए ट्वीट के जरिये नियमों एवं प्रपत्र को साझा किया गया है। मकान, दुकान, फ्लैट खरीदने से पहले इनके अनुसार ही अनुबंध किया जाए। इसके बाद भी बिल्डर मनमानी करेगा तो उस पर कार्रवाई हो सकेगी।